आगरा: जामा मस्जिद की सीढिय़ों में भगवान केशव देव मंदिर के विग्रह दबे होने के प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई हुई। लघुवाद न्यायाधीश की कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड प्रस्तुत हुआ। बोर्ड को मुकदमे की कॉपी देने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष की ओर से लघुवाद कोर्ट में सुनवाई पर एतराज जताया गया है। इधर वादी पक्ष ने जामा मस्जिद में भौतिक सत्यापन के लिए अमीन नियुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को होगी।प्रसिद्ध कथा वाचक ठाकुर देवकीनंदन के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने आगरा जनपद कोर्ट में वाद दायर किया है। इसमें आगरा बिजलीघर स्थित शाही जामा मस्जिद में केशव देव मंदिर के विग्रह दबे का दावा किया था।श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट की ओर से वादकारी अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयुष गर्ग, एवं कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा ने जामा मस्जिद की सीढिय़ों को तोडकऱ उनमें रखे विग्रह को निकालने के आदेश के लिए सिविल वाद दाखिल किया था। इसमें इंतजामिया कमेटी शाही जामा मस्जिद प्रतिवादी पक्ष बना हुआ है। इस मामले में मंगलवार को लघुवाद न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई की गई। जिसमें प्रतिवादी पक्ष को मुकदमे की कॉपी देने के आदेश दिए गए हैं।मस्जिद में अमीन की तैनाती की मांगश्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उन्होंने जामा मस्जिद में भौतिक निरीक्षक के लिए अमीन की तैनाती की मांग की है। इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष की ओर से भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें सुनवाई पर एतराज जताया है। प्रार्थना पत्र में कहा कि इस कोर्ट को इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है।8 जनवरी को होगी सुनवाईमथुरा ईदगाह के बाद आगरा की जामा मस्जिद की सीढिय़ों में सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। इस बाबत ठाकुर देवकी नंदन के नेतृत्व में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट की ओर से वाद दायर किया गया था। इस मामले में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद शुक्ला ने बताया कि मंगलवार को विपक्षी सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर हुआ था। वक्फ बोर्ड को मुकदमा की कापी देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। इस मामले में 7/11 क्षेत्राधिकार बिंदु पर अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी।
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