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Thursday, January 25, 2024

18 साल बाद मिला प्रेमी-प्रेमिका की हत्या का इंसाफ, कोर्ट ने मृतका के चाचा-मामा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पंकज मिश्रा, हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में प्रेमी युगल की हत्या के मामले में कोर्ट ने 18 साल बाद आरोपियों को सजा सुनाई। गुरुवार को जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने दोष साबित होने पर मृतका के दो मामा और तीन चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 26-26 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के अकौना गांव निवासी वादी महेंद्र ने 7 नवंबर 2005 को राठ कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि 30 अक्टूबर 2005 की भाई अरविंद और गांव की विनीता का आपस में कई वर्षों से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते वो घर से भाग गए। इसके बाद 31 अक्टूबर को युवती पक्ष के भारत लोधी, टीकम, भीकम बेटे नब्बू, जवाहर, दयाराम समेत कई ने उसके घर हमला कर दिया। आरोपियों ने हथियार के दम पर उन्हें धमकाया। इसके अगले दिन 1 नवंबर को मेरे रिश्तेदारों ने मुस्करा बस स्टाप में बोलेरो में अरविंद और विनीता सहित आठ लोगों को देखा। पूछने पर कोई सही जवाब नहीं दिया और गाड़ी चरखारी रोड की तरफ चली गई। 7 नवंबर 2005 को पता चला कि खरेला थानाक्षेत्र के कंधौली गांव की नहर पुलिया के पास दो शव के कंकाल पड़े हैं। तब वादी मौके पर पहुंचा और कपड़े देखकर दोनों की पहचान की। पुलिस ने इस घटना में मृतका के चाचा भारत, टीकम, भीखम गांव के जगदीश, मृतक के मित्र पियूस सैनी, कंधौली निवासी मामा सोहन, घस्सू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि 18 वर्ष पुराने इस मुकदमें की सुनवाई जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने करते हुए आरोपित भारत, टीकम, भीखम निवासी अकौना, सोहन, घस्सू निवासी कंधौली को आजीवन कारावास और 26-26 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जगदीश की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है और पियूस सैनी के विरुद्ध आरोप पत्र नहीं आया।


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