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Friday, June 6, 2025

MP में 27 फीसदी OBC रिजर्वेशन की तैयारी तेज, इस विभाग ने शुरू कर दी पहल, EWS आरक्षण का क्या होगा

भोपालः ओबीसी आरक्षण के मामले में उलझी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बहुत जल्द ही कई बड़े फैसले ले सकती है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसकी पहली शुरुआत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने तैयारी कर ली है।विभाग के अधीनस्थ संस्थाओं और विभागों के भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करना शुरू कर दिया है। 'मध्य प्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं सेवा भर्ती नियम 1988' में सबसे पहले सीधी भर्ती के पदों में 27 प्रतिशत पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित करने की तैयारी चल रही है। वहीं, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले की तरह रहेगा।

27 फीसदी आरक्षण पर लगी थी रोक

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पूर्व में सरकार ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण देती थी। सरकार ने वर्ष 2019 में बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया। इस निर्णय की वैधानिकता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और इसके क्रियान्वयन पर रोक लग गई थी। इसके बाद कुछ भर्तियों में संशोधित आरक्षण के अनुसार परीक्षा तो हुई, लेकिन परिणाम अटक गए।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सितंबर 2021 में '87:13 फॉर्मूला' लागू किया गया था, जिसके तहत 27 प्रतिशत आरक्षण वाले पदों को स्थगित कर बाकी पदों पर नियुक्तियां की गईं। इस फॉर्मूले को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अगस्त 2023 में इस पर भी रोक लगा दी गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिससे अब इस पर कोई कानूनी बाधा नहीं बची है। ऐसे में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने में तेजी आ सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार इस आरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इससे जुड़ी लंबित याचिकाओं पर गंभीर संवाद जारी है। खास बात यह है कि महिलाओं को भी आरक्षित वर्गों के भीतर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। वहीं, की वर्तमान व्यवस्था यथावत बनी रहेगी।


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