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Thursday, May 30, 2024

गैंगस्टर छोटा राजन को आजीवन कारावास की सजा, होटल व्यवसायी की हत्या के जुर्म में कोर्ट ने सुनाया फैसला

मुंबई: मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2001 में होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के जुर्म में कुख्यात अपराधी छोटा राजन को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे छह साल पहले पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में भी उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश) और मकोका प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। दोषसिद्धि के बाद अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ था छोटा राजनराजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकाल्जे है। उसे इंडोनेशियाई पुलिस ने अक्टूबर 2015 में गिरफ्तार किया था और उसे बाली से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। वह अपनी गिरफ्तारी से पहले लगभग तीन दशक तक फरार रहा था और माना जाता है कि वह पहले भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ था। विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) प्रदीप घरात ने बताया कि गुरुवार के फैसले के बाद राजन को शहर के छह मामलों समेत सात मामलों में दोषी ठहराया गया है। 2018 में एक विशेष मकोका अदालत ने वरिष्ठ अपराध पत्रकार जे डे की हत्या के जुर्म में राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।गोल्डन क्राउन होटल का मालिक था जय शेट्टीजय शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल का मालिक था। छोटा राजन गिरोह की ओर से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहे जय शेट्टी को गिरोह के दो सदस्यों ने चार मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गोली मार दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हत्या राजन के नेतृत्व वाले एक संगठित अपराध गिरोह के सदस्यों ने की थी। गिरोह के सदस्य कुंदनसिंह रावत के साथ अजय मोहिते नामक व्यक्ति ने शेट्टी को गोली मारी थी। मोहिते रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके पास से पिस्तौल मिली थी।किसने रची थी हत्या की साजिशहालांकि रावत मौके से भाग निकला, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। जांच से पता चला कि प्रमोद धोंडे, राहुल पानसरे, समीर माणिक ने गैंगस्टर हेमंत पुजारी और राजन के कहने परर जय शेट्टी की हत्या की साजिश रची थी। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पास जाने से पहले मुंबई पुलिस ने मामले में मकोका के प्रावधानों को शामिल किया था क्योंकि राजन और पुजारी पर कई मामले थे। राजन के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़ित के बेटों सहित 32 गवाहों से जिरह की।तिहाड़ जेल में बंद है छोटा राजनएक अलग मुकदमे में 2004 में एक विशेष न्यायाधीश ने शूटर मोहिते को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। धोंडे और पानसरे को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन जबरन वसूली के लिए दोनों को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। माणिक फरार था और उसे 2008 में गिरफ्तार किया गया था और उसी साल अदालत ने उसे बरी कर दिया था। पुजारी अब भी इस मामले में फरार है। राजन 2011 में पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।


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