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Tuesday, September 17, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने विकीपीडिया को दिया निर्देश, कोलकाता केस की विक्टिम का नाम हटाएं

कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में विकीपीडिया को पीड़ता की पहचान करने वाली सभी सामग्री को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को अपनी वेबसाइट से उस ट्रेनी डॉक्टर का नाम और फोटो हटाने का आदेश दिया है, जिसका पिछले महीने कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। यह सामने आया है कि विकिपीडिया जो एक एक ऑनलाइन विश्वकोश है। उसके एक पेज में डॉक्टर की पहचान उजागर हो रही है। यह पेज मृतक डॉक्टर को समर्पित है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय कानून बलात्कार पीड़ितों की पहचान की अनुमति नहीं देते हैं।पहचान नहीं हो सकती है उजागर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पहचान किसी भी तरह से उजागर नहीं की जानी चाहिए। विकिपीडिया को पीड़िता की तस्वीर और उसकी पहचान को उजागर करने वाली कोई भी सामग्री तुरंत हटा देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस संबंध में भारतीय कानून के प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं कि बलात्कार और हत्या के मामलों में पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है और विकिपीडिया को ऐसे संदर्भों को हटाना चाहिए।डॉक्टर की तस्वीर ऑनलाइन शेयर की गई थी और इस घटना में न्याय की मांग करते हुए बंगाल भर में कई विरोध प्रदर्शनों में भी दिखाई गई थी।पहले साेशल मीडिया से हटवाए थे नाम कोर्ट ने पहले भी सोशल मीडिया से ट्रेनी डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाने का आदेश दिया था। तब सीजेआई ने कहा था कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान का खुलासा करना निपुण सक्सेना मामले में पारित उसके आदेश का उल्लंघन है। साल 2018 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया था। उसमें कहा था कि किसी भी सूरत में पीड़िता का नाम प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। कोलकाता कांड की जांच सीबीआई कर रही है। शुरुआत में इस कांड की जांच कोलकाता पुलिस ने की थी। कोलकांड कांड में अभी संजय रॉय के अलावा आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को अरेस्ट किया है।


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