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Tuesday, May 20, 2025

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बेटों के सामने की थी महिला की हत्या, खून का लगाया था तिलक, अब अररिया के बैजू को मिला आजीवन कारावास

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अररिया: ढाई साल पुराने एक जघन्य हत्या कांड में की अदालत ने पीड़िता सुकन्या देवी के हत्यारे बैजू मुर्मू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने इस मामले में दोषी को सश्रम के साथ कुल 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध में उम्रकैद और ₹10,000 के अर्थदंड, वहीं 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की कैद और ₹5,000 के अतिरिक्त जुर्माने का आदेश भी दिया।

क्या था मामला?

यह मामला अररिया नगर थाना क्षेत्र के लहटौरा का है, जहां 21 अक्टूबर 2022 को दिन के करीब 11:30 बजे एक आपसी रंजिश के चलते 55 वर्षीय सुकन्या देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय सुकन्या देवी के बेटे अरविंद कुमार ऋषिदेव अपने परिवार के साथ आम के पेड़ के पास खड़े थे। उसी दौरान बैजू मुर्मू ने सुकन्या देवी को पीठ में गोली मार दी।

हत्यारे ने दी थी खौफनाक चेतावनी

हत्या के बाद बैजू मुर्मू ने पीड़िता के खून को अपने हाथों में लगाकर तिलक किया और परिवार को धमकी दी। घायल सुकन्या देवी को इलाज के लिए जलालगढ़ ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

परिवार ने दर्ज कराया था केस

इस घटना को लेकर सुकन्या देवी के बेटे अरविंद कुमार ऋषिदेव, निवासी लहटौरा वार्ड संख्या 3 संथाली टोला, ने नगर थाना में मामला दर्ज कराया था। यह केस अररिया नगर थाना कांड संख्या 900/2022 के तहत दर्ज हुआ और सत्र वाद संख्या 78/2023 में इसकी सुनवाई हुई।

दलीलें और फैसला

सजा सुनाए जाने के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता पंकज कुमार यादव ने न्यायालय से न्यूनतम सजा की मांग की, जबकि सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने सख्त सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी बैजू मुर्मू (उम्र 40 वर्ष, निवासी कोचगवा वार्ड संख्या 5) को उम्रकैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।


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